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बिहार में खुले में मांस बिक्री पर सख्ती, डिप्टी CM विजय सिन्हा का स्पष्ट निर्देश, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

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पटना, 16 फरवरी 2026 — बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री एवं नगर विकास आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को स्पष्ट किया कि राज्य में अब खुले स्थानों पर मांस की बिक्री नहीं होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक या सामाजिक भावना को आहत नहीं होने दिया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डिप्टी सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने यह निर्णय स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर लिया है। अब मांस केवल लाइसेंसधारी दुकानदार ही बेच सकेंगे और सभी दुकानों को पर्दे या शीशे से ढकना अनिवार्य होगा, ताकि राहगीरों या आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए स्थानीय प्रशासन को निगरानी बढ़ाने और उल्लंघन की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
विजय सिन्हा ने कहा कि यह सरकार किसी तरह का ‘भौकाल’ नहीं करती बल्कि समाज के सरोकार और समस्याओं का समाधान करती है। उन्होंने बताया कि यह फैसला दरभंगा में भूमि सुधार जनकल्याण संवाद और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक में उठाए गए मुद्दों के बाद लिया गया। उक्त मार्ग पर लोगों ने गुजरना बंद कर दिया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि नियमों के खिलाफ चलने वाली व्यवस्थाओं को प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा।
डिप्टी सीएम ने विपक्ष के बायकॉट और आलोचना के सवाल पर कहा कि विपक्ष के पास स्पष्ट नेतृत्व नहीं है, इसलिए उनके बयान और विरोध असंगत और दिशाहीन हैं। उनका कहना था कि इस मामले में सरकार का एकमात्र उद्देश्य सार्वजनिक हित और सामाजिक शांति बनाए रखना है।
इस दिशा में बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी मांस विक्रेताओं को लाइसेंसधारी होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और नियमों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता और सामाजिक शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी और किसी की भावनाओं के अपमान की गुंजाइश नहीं रहेगी।

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